Tag: jharkhand nagar nikai chunav

  • झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से होगी वोटिंग

    झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दिया संकेत

    झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने अपने शपथ पत्र में बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई मतदाता सूची ही अद्यतन (अपडेटेड) सूची है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट को जानकारी दी कि उसे भारत निर्वाचन आयोग से आवश्यक मतदाता सूची प्राप्त हो चुकी है और अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आयोग ने बताया कि वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने और अधिसूचना जारी करने में लगभग 75 दिन का समय लगेगा। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद निर्धारित करने का निर्देश दिया।

    सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनाव कराने में अब कोई तकनीकी बाधा नहीं है। हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के अंत तक जारी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग अब भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतदाता सूची को वार्डवार विभाजित करने और वार्डों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है।

    गौरतलब है कि प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर अदालत के पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था कि तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। हालांकि, पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने चुनाव कराने के लिए चार माह का समय मांगा था। अब, अदालत के सख्त रुख के बाद नगर निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना प्रबल हो गई है।

  • झारखंड हाईकोर्ट: नवंबर 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे नगर निकाय चुनाव

     

    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को लेकर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण आदेश दिया है। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई मुद्दे उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने दलीलें प्रस्तुत कीं।

    स्टेट इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि उन्हें अब तक अपडेटेड वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे चुनाव की तैयारियों में बाधा आ सकती है। इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि नवंबर 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड सहित अन्य राज्यों में अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए गए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि उसी वोटर लिस्ट का उपयोग नगर निगम चुनावों के लिए भी किया जा सकता है।

    अदालत ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस मामले से संबंधित सभी तथ्य शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करे। आयोग के वकील ने बताया कि शपथ पत्र तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की गई है।