
झारखंड हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग में नियुक्तियों पर सुनवाई की, सरकार को दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन शामिल हैं, ने बुधवार को ऊर्जा विभाग के निगमों में प्रबंध निदेशक (MD) सहित अन्य रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। इस पर अदालत ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस संबंध में कोर्ट को सूचित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी।
राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप
यह जनहित याचिका राजेश कुमार सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिजली निगम में प्रबंधन के उच्च पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों या आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुसार इन पदों पर योग्य और विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि राजनीतिक आधार पर की जा रही इन नियुक्तियों के कारण राज्य की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
बिजली विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
इसी बीच, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने उपभोक्ताओं से अपने घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील की है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 जारी किया गया है, जहां उपभोक्ता संपर्क कर स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अब सबकी निगाहें जून में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह देखा जाएगा कि सरकार नियुक्तियों को लेकर क्या कदम उठाती है और अदालत इससे कितनी संतुष्ट होती है।