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  • सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में केवल JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा, JSSC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकारा

    जेएसएससी परीक्षा: केवल J-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम होगा जारी

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पदों की प्रतियोगिता परीक्षा में केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (J-TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और अन्य राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।

    राज्य सरकार और जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी के आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है। इस आदेश में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में केवल J-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है, जबकि CTET और अन्य राज्यों के TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया गया है।

    गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमों में संशोधन के बाद CTET और अन्य राज्यों के TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

    जेएसएससी ने मंगलवार को एक आधिकारिक सूचना जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी और इसकी प्रति अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संचालित होगी। उल्लेखनीय है कि J-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद यह फैसला आया।

  • रांची DC मंजूनाथ भजंत्री ने ली सुप्रीम कोर्ट की शरण, दाखिल की स्पेशल लीव पिटीशन; जानिए क्या है मामला

    झारखंड की राजधानी रांची के वर्तमान उपायुक्त और आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। अपनी याचिका में, रांची डीसी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया गया था। मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।

    गौरतलब है कि उनकी याचिका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।

    हाईकोर्ट के आदेश का विवरण

    झारखंड हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने का आदेश जारी किया था। इसके बाद, उन्हें चुनावी कार्यों से दूर कर दिया गया और विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने पर उन्हें रांची डीसी के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह वरुण रंजन को रांची डीसी नियुक्त किया गया।

    हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने मंजूनाथ भजंत्री को पुनः रांची का उपायुक्त नियुक्त कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को ही पदभार संभाला है।