रांची DC मंजूनाथ भजंत्री ने ली सुप्रीम कोर्ट की शरण, दाखिल की स्पेशल लीव पिटीशन; जानिए क्या है मामला

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झारखंड की राजधानी रांची के वर्तमान उपायुक्त और आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। अपनी याचिका में, रांची डीसी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया गया था। मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।

गौरतलब है कि उनकी याचिका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।

हाईकोर्ट के आदेश का विवरण

झारखंड हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने का आदेश जारी किया था। इसके बाद, उन्हें चुनावी कार्यों से दूर कर दिया गया और विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने पर उन्हें रांची डीसी के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह वरुण रंजन को रांची डीसी नियुक्त किया गया।

हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने मंजूनाथ भजंत्री को पुनः रांची का उपायुक्त नियुक्त कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को ही पदभार संभाला है।

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