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  • सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में केवल JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा, JSSC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकारा

    सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में केवल JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा, JSSC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकारा

    जेएसएससी परीक्षा: केवल J-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम होगा जारी

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पदों की प्रतियोगिता परीक्षा में केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (J-TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और अन्य राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।

    राज्य सरकार और जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी के आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है। इस आदेश में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में केवल J-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है, जबकि CTET और अन्य राज्यों के TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया गया है।

    गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमों में संशोधन के बाद CTET और अन्य राज्यों के TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

    जेएसएससी ने मंगलवार को एक आधिकारिक सूचना जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी और इसकी प्रति अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संचालित होगी। उल्लेखनीय है कि J-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद यह फैसला आया।

  • सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: केवल JTET उत्तीर्ण उम्मीदवार ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक

    सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: केवल JTET उत्तीर्ण उम्मीदवार ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहायक शिक्षक भर्ती में केवल JTET पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

    सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। गुरुवार को अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में केवल JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, जबकि CTET पास उम्मीदवारों को इसमें अवसर नहीं मिलेगा। इस फैसले से JTET पास उम्मीदवारों को राहत मिली है, जबकि CTET अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है।

    झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

    दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में CTET पास अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए JTET अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब घोषित कर दिया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, अब झारखंड में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में केवल JTET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। इस केस में अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की, जबकि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने की।