रांची से बड़ी खबर।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई जारी है। 2018 में अमित शाह पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में, राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है। उनकी इस याचिका पर रांची की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने आंशिक सुनवाई की और आगे की तारीख 7 दिसंबर तय कर दी।
क्या है मामला?
राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में की गई टिप्पणी को लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके तहत अदालत ने उन्हें पेश होने का समन भेजा है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अदालत में पेश होंगे या उनकी याचिका मंजूर होगी? उनके वकील ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत अगस्त में यह याचिका दाखिल की थी।
निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि 2022 में इन सांसदों ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। हाईकोर्ट ने पहले इन पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट का सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि बिना पूर्व अनुमति के जांच जारी रखने का आधार क्या है। अदालत ने कहा कि “जांच के चरण में पूर्व अनुमति का सवाल नहीं उठता,” लेकिन जब मामला संज्ञान में आएगा, तब इसकी जरूरत होगी। अब इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कानूनी मिसालें मांगी हैं।
क्या आगे होगा?
- राहुल गांधी मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
- निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा।