
झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना उचित नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस छूट को लेकर बनाए गए नियम को रद्द कर दिया है। यह याचिका कृष्ण कुमार हलदर द्वारा भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा, जबकि JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल साबू ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।
हाईकोर्ट के इस फैसले से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। यह फैसला झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।