कैबिनेट का निर्णय: CNT एक्ट के उल्लंघन पर विशेष भूमि पदाधिकारी मातियस टोप्पो बर्खास्त

Written by

in

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रस्ताव झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन विशेष भूमि पदाधिकारी, रांची, मतियस विजय टोप्पो की सेवाओं से बर्खास्तगी से जुड़ा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 71 ए का उल्लंघन करते हुए 1969 से पहले की भूमि को बिना जांच के नियमित कर दिया, साथ ही 30 वर्ष के टाइम बॉन्ड नियम की अनदेखी की। वर्तमान में मातियस टोप्पो हजारीबाग में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *