हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, रांची नगर निगम में शीघ्र नियुक्त हो लॉ अफसर

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया।

रांची नगर निगम में लॉ अफसर सहित सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अगली सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की गई है।

नक्शा पास करने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की नाराजगी।

हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीसरे चरण में दस्तावेजों की जांच का अधिकार अपर प्रशासक को देने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि जब यह कार्य लॉ अफसर का है, तो अपर प्रशासक इसे क्यों कर रहे हैं।

गुरुवार को नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि नक्शा पास करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें तीसरे चरण में लॉ अफसर को ही दस्तावेजों की जांच करनी होगी। हालांकि, निगम में लॉ अफसर न होने के कारण यह जिम्मेदारी दिसंबर से अपर प्रशासक को सौंपी गई है, क्योंकि उनके पास राजस्व से संबंधित अनुभव है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द लॉ अफसर की नियुक्ति की जाए, ताकि नक्शा पास करने की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित हो सके।

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