
RANCHI: अब सड़क सुरक्षा होगी और भी मजबूत! झारखंड में चार पहिया, सार्वजनिक सेवा वाहन और व्यावसायिक वाहनों में ट्रैफिकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा, बल्कि आपराधिक घटनाओं पर भी नज़र रखी जा सकेगी।
क्या है खास:
ट्रैफिकिंग डिवाइस और पैनिक बटन का एक्सेस सीधे परिवहन, ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा अधिकारियों के पास रहेगा। इसका मतलब है कि किसी भी आपात स्थिति में वाहन की लाइव जानकारी तुरंत मिल सकेगी।
नियम की खास बातें:
- 1 जनवरी 2019 से पहले बने पुराने वाहनों में भी ये डिवाइस लगवाना अनिवार्य होगा।
- वाहन निर्माता कंपनियां अब इन उपकरणों को फिट करके ही अपने वाहन बेचेंगी।
सरकार ने उठाए ठोस कदम:
सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसियां वाहन निर्माता कंपनियों से सीधा संवाद करेंगी, ताकि इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। परिवहन विभाग ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है और अगले आदेश के बाद इसे लागू किया जाएगा।
वाहन मालिकों की जिम्मेदारी:
वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके चालक ट्रैफिकिंग डिवाइस और पैनिक बटन का सही उपयोग जानें। छेड़छाड़ करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर डिवाइस में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उसे ठीक कराना अनिवार्य होगा।
स्कूल बसों में पहले से मौजूद ट्रैकिंग सिस्टम:
वर्तमान में स्कूल बसों में ट्रैफिकिंग डिवाइस पहले से ही लगाया गया है, जिससे उनकी निगरानी की जा रही है। यह कदम बाकी वाहनों के लिए भी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।
झारखंड सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा देगा।