RANCHI:झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिसिया कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाते हुए जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी हरिदेव प्रसाद और सब-इंस्पेक्टर राजीव रंजन को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। दोनों अधिकारियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला रांची के रहने वाले इरशाद से जुड़ा है। इरशाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चोरी के एक मामले में उसे बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया था।
चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि पुलिस अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन किया है और अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं किया। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सजा सुनाई।
यह फैसला न केवल पुलिस प्रशासन के लिए एक चेतावनी है, बल्कि नागरिक अधिकारों के हनन पर न्यायपालिका के सख्त तेवर को भी दिखाता है।
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