
रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला सेना की जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को विशेष PMLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया। सोमवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में कांड संख्या 01/2023 के तहत जांच शुरू की थी। मामले में ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
अब तक की जांच में ED ने इस जमीन घोटाले के सिलसिले में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, और जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, व मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।