
झारखंड में कथित घुसपैठ के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले, 8 नवंबर को पिछली सुनवाई में, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की बेंच ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दानियल दानिश को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। झारखंड सरकार ने अपनी बात रखते हुए बताया था कि राज्य के छह जिलों – गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, और देवघर के उपायुक्तों ने रिपोर्ट दी है कि राज्य में कोई अवैध प्रवासी या घुसपैठ नहीं है। केवल साहिबगंज जिले में दो मामले सामने आए हैं, जिन्हें राज्य सरकार देख रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि कथित घुसपैठ के चलते जनसांख्यिकी में बदलाव का दावा आधारहीन है।
20 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था और इसके सदस्यों के नाम भी सुझाए थे। इस आदेश को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है और हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों में चर्चा का मुद्दा बन गया है।