
राशन कार्ड अनियमितताओं पर प्रशासन सख्त, अपात्र लाभुकों पर होगी कार्रवाई
रांची: मंईयां सम्मान योजना लागू होने के बाद से राशन कार्ड के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय में बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। इस बीच, कई ऐसे लोगों ने भी राशन कार्ड बनवा लिया है, जो इसकी पात्रता नहीं रखते। अब प्रशासन ऐसे अपात्र लाभुकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिला आपूर्ति कार्यालय ने इस संदर्भ में एक धावा दल गठित करने का निर्णय लिया है, जो संपन्न परिवारों द्वारा बनाए गए अवैध राशन कार्ड की जांच करेगा।
यदि जांच में अपात्र लाभुक पकड़े जाते हैं, तो उनके द्वारा अब तक उठाए गए अनाज की वर्तमान बाजार दर पर वसूली की जाएगी। इसके अलावा, उस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
भुगतान करनी होगी पूरी राशि और ब्याज
जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार, जिन लाभुकों को अपात्र पाया जाएगा, उन्हें अब तक लिए गए खाद्यान्न की पूरी कीमत चुकानी होगी। चावल के लिए प्रति किलो ₹33.50 और गेहूं के लिए ₹35.00 की दर से वसूली की जाएगी। साथ ही, 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। इससे पहले भी कई अपात्र लाभुकों पर सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें किसी पर ₹1.48 लाख और किसी पर ₹1.37 लाख तक का जुर्माना लगाया गया था। कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी और कुछ के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी चलाया गया था। अब प्रशासन एक बार फिर इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई के लिए तैयार है।
सरेंडर करने का आखिरी मौका
जो लोग बिना पात्रता के राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का हक छीन रहे हैं, उनके पास अभी भी खुद से राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। स्वेच्छा से सरेंडर करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जांच में वे पकड़े जाते हैं, तो उन्हें जुर्माने के साथ कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।
ये लोग नहीं बनवा सकते राशन कार्ड
राशन कार्ड की पात्रता को लेकर सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित श्रेणी के लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे:
- जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी या स्वायत्त निकायों (जैसे विश्वविद्यालय, नगर परिषद, न्यास आदि) में कार्यरत हो।
- जो आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर आदि का भुगतान करते हैं।
- जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो।
- जिनके परिवार में चारपहिया वाहन हो या कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का मालिक हो।
- जिनके पास रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों।
- जिनके घर में तीन या अधिक कमरों वाली पक्की दीवारों और छत वाला मकान हो।
- जिनके पास कृषि कार्य के लिए चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर) हो।