
झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दिया संकेत
झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने अपने शपथ पत्र में बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई मतदाता सूची ही अद्यतन (अपडेटेड) सूची है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट को जानकारी दी कि उसे भारत निर्वाचन आयोग से आवश्यक मतदाता सूची प्राप्त हो चुकी है और अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आयोग ने बताया कि वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने और अधिसूचना जारी करने में लगभग 75 दिन का समय लगेगा। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद निर्धारित करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनाव कराने में अब कोई तकनीकी बाधा नहीं है। हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के अंत तक जारी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग अब भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतदाता सूची को वार्डवार विभाजित करने और वार्डों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है।
गौरतलब है कि प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर अदालत के पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था कि तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। हालांकि, पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने चुनाव कराने के लिए चार माह का समय मांगा था। अब, अदालत के सख्त रुख के बाद नगर निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना प्रबल हो गई है।