HomeJharkhandझारखंड : आचार संहिता के उल्लंघन के 83 मामले दर्ज

झारखंड : आचार संहिता के उल्लंघन के 83 मामले दर्ज

रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन में मीडिया को बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2 अरब 14 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के 83 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 33 मामले गढ़वा जिले में दर्ज हुए हैं।  दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) की तैनाती की जा रही है। वहीं, पहले चरण में मतदान समाप्त होने वाले क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार छूट दी जा रही है, लेकिन जिलों के बॉर्डर और चेकपोस्ट अभी भी सक्रिय रखे गए हैं।

कुमार ने सभी प्रत्याशियों से अपील की कि वे आचार संहिता का सख्ती से पालन करें और अपने पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को इसके प्रति जागरूक रखें। उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के दौरान प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न के अनाधिकृत उपयोग की कई शिकायतें मिलीं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान केंद्रों और उनके 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशियों के चिह्न से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतीक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

रवि कुमार ने यह भी कहा कि मतदान के 48 घंटे पहले शुरू होने वाले साइलेंट पीरियड में प्रत्याशी मतदाताओं से अपील करने वाले किसी भी संदेश का प्रसारण नहीं कर सकते। मीडिया को मतदान का कवरेज करने की अनुमति है, लेकिन किसी भी प्रकार की अपील या राजनीतिक बयानबाजी के प्रसारण पर रोक है।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंट्स केवल सादे कागज पर प्रत्याशी का सीरियल नंबर लिखकर मतदाताओं को दे सकते हैं। प्रत्याशी का नाम या कोई प्रतीक चिह्न कागज पर देने की अनुमति नहीं होगी।

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