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सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: केवल JTET उत्तीर्ण उम्मीदवार ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहायक शिक्षक भर्ती में केवल JTET पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। गुरुवार को अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में केवल JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, जबकि CTET पास उम्मीदवारों को इसमें अवसर नहीं मिलेगा। इस फैसले से JTET पास उम्मीदवारों को राहत मिली है, जबकि CTET अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है।

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में CTET पास अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए JTET अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब घोषित कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, अब झारखंड में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में केवल JTET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। इस केस में अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की, जबकि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने की।

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